-असम पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी
गुवाहाटी,(हि.स.)। असम सरकार की कैबिनेट ने असम पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, असम पब्लिक सर्विस कमीशन (एपीएससी) के रूप में राज्य में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड गठित करने आदि कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार की रात जनता भवन (असम सचिवालय) में मुख्यमंत्री डॉ. सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत और मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में असम पशु संरक्षण अधिनियम और राज्य स्तरीय पुलिस आयोग में संशोधन का प्रस्ताव होगा। इसके अलावा प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को राज्य स्तर पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों में 1,392 ग्रेड-3 और ग्रेड-4 (1004 ग्रेड-3, 377 ग्रेड-4 और 10 चालक रिक्तियों) पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार असम पब्लिक सर्विस कमीशन (एपीएससी) में नियुक्ति के लिए एक बोर्ड का गठन करने के फैसले पर मुहर लगी है। संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पदों को क्रमशः संयुक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त के रूप में पुन: नामित किया जाएगा।
दोनों मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शिक्षक 30 दिन से अधिक समय तक अवकाश पर रहते हैं तो अतिथि शिक्षक संबंधित शिक्षक के स्थान पर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ऐसा होने पर सेवानिवृत्त शिक्षकों या जिला शिक्षा निरीक्षकों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सुलभ मूल्य की दुकानों को अब से तीन साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले हर साल नवीनीकरण का नियम था।
उन्होंने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि असम आंदोलन के शहीद के परिवारों और दिव्यांग हुए लोगों को आर्थिक सहायता के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट में अखिल असम स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आसू) के तीन सदस्य होंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि ट्रस्ट को हर साल पांच करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
मंत्री केशव महंत ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक-दो महीने में रास्तों और सड़कों का नाम बदलने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नगर पालिका द्वारा निर्धारित तिथि को जन्मदिन के रूप में मानने का भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पुलिस जवाबदेही आयोग की शक्तियों में संशोधन को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामलों में 22 सितम्बर, 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के तहत राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही आयोग की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप असम पुलिस कानून-2007 को संशोधित किया जाएगा।
दोनों मंत्रियों ने कैबिनेट के निर्णयों को साझा करते हुए कहा कि एकीकृत भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आईएलआरएमएस) के तहत 27 जिलों में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए परियोजनाओं का पुनर्गठन किया जाएगा।