बैंक के मंडलीय व शाखा प्रबंधक के खिलाफ डीएम ने जारी की वसूली की आरसी
मनकापुर (गोंडा)। झिलाही बाजार स्थित इंडियन बैंक की शाखा के अफसरों ने एक ग्राहक का 40 हजार रुपये का चेक बैंक से गायब कर दिया। जब ग्राहक ने इस संबंध में बैंक अफसरों से जानकारी मांगी तो उसे सही जानकारी नहीं दी गई। परेशान होकर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। अब उपभोक्ता फोरम ने बैंक के मंडलीय व शाखा प्रबंधक को 65 हजार रुपये का भुगतान ग्राहक को करने के निर्देश दिया है। इस धनराशि की वसूली की लिए दोनों बैंक अफसरों के खिलाफ जिलाधिकारी ने आरसी जारी की है।
बैंक लापरवाही का यह मामला झिलाही स्थित इंडियन बैंक की शाखा का है। क्षेत्र के ग्राम गुनौरा निवासी कृष्ण मोहन ने 23 जुलाई 2018 को 40 हजार रुपये का एक चेक अपने बचत खाता इंडियन बैंक झिलाही में जमा किया था। लेकिन बैंक अधिकारियों की लापरवाही के कारण पीड़ित के खाते में पैसा नहीं पहुंच सका था। खाताधारक कृष्णमोहन ने शाखा प्रबंधक से कई बार संपर्क कर चेक के संबंध में पूछताछ की लेकिन उसे कोई समुचित जवाब नहीं मिला। इसी बीच चेक की तारीख अवैध हो गई। बैंक कर्मियों की लापरवाही से परेशान पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था। चार साल कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में
फैसला सुनाया था और पीड़ित को ब्याज के साथ मूल धनराशि समेत क्षतिपूर्ति देने के आदेश बैंक को दिया था। लेकिन बैंक ने उपभोक्ता फोरम का आदेश का पालन नहीं किया। इस पर पीडित ने फिर से उपभोक्ता फोरम में अपील की थी। अब उपभोक्ता फोरम ने इंडियन बैंक के मंडलीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक झिलाही को मूलधन रुपये 40000 व अन्य छतिपूर्ति सहित कुल 65808 रुपए देने का आदेश दिया है। इस धनराशि में 40 हजार की मूल धनराशि के साथ ही मानसिक क्षति के तौर पर पांच हजार, वाद व्यय के लिए तीन हजार व मूल धनराशि पर 9 प्रतिशत ब्याज की दर से 17808 की धनराशि का भुगतान करना होगा। इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी डा उज्जवल कुमार ने वसूली के लिए आरसी जारी की है। उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद अब बैंक के मंडलीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक को समान धनराशि की अदायगी के लिए नोटिस भेजी गई है। इसमें मंडलीय प्रबंधक को 32904 रुपये व इतनी ही धनराशि बैंक के शाखा प्रबंधक को चुकानी होगी।