उन्नाव दुष्कर्म: दोषी कुलदीप सिंह सेंगर सड़क हादसे में साजिश के आरोपों से मुक्त

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ये आदेश दिया।

जुलाई 2019 में एक ट्रक ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके परिजनों और उसके वकील को लेकर जा रही कार को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में रेप पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई थी। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 12 लोगों को इस हादसे की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है।

बीस दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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