नई दिल्ली,(हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सभी ट्रस्ट के लिए एक समान कानून बनाने और वक्फ एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक करार देने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो कानूनी प्रावधानों को चुनौती दे सकते हैं। भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि सभी ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं के लिए एक समान कानून बनाए जाएं।
याचिका में कहा गया था कि वक्फ और वक्फ संपत्तियों के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है। याचिका में वक्फ कानून की धारा 4, 5, 6, 7,8 और 9 को मनमाना और गैरकानूनी बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि वक्फ कानून के ये प्रावधान संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन करती हैं।