सुप्रीम कोर्ट: कर्नाटक हिजाब विवाद में जजों को धमकाने के मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले में जजों को धमकी देने के आरोपित रहमतुल्लाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने नोटिस जारी किया।

रहमतुल्लाह की ओर से वरिष्ठ वकील आर बसंत ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने या फिर मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग की। पिछले 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जजों को धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों में अदालतों का दरवाजा खटखटाना संभव नहीं है। दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रहमतुल्लाह 19 मार्च से हिरासत में है।

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