UP: सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित

फिल्म अभिनेत्री मामले में फैसला अब 28 अप्रैल को सुनाया जाएगा

मुरादाबाद, (हि.स.)। मुरादाबाद की एक अदालत ने सोमवार को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में गैर-जमानती वारंट पर सुनवाई की। कोर्ट ने दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला 28 अप्रैल को सुनाया जाएगा.

कटघर थाने की शिवपुरी कॉलोनी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के पदाधिकारी अभिषेक सिन्हा समेत कई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई मुरादाबाद में चल रही है. कोर्ट। एसीजेएम-4 की अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी स्मिता गोस्वामी की अदालत में सोमवार को गैर जमानती वारंट पर बहस हुई. वादी की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया था कि अभिनेत्री के खिलाफ पूर्ववर्ती तारीख को जमानती वारंट जारी किया गया था. इसकी जानकारी डाक द्वारा दी गई। एडवोकेट पीके गोस्वामी के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट तामील कर दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि सोनाक्षी सिन्हा ने खुद सोशल मीडिया और अखबारों में दिए गए बयानों में इस बात की पुष्टि की थी। जिससे स्पष्ट है कि अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट आरोपी अभिषेक सिन्हा पर तामील कर दिया गया है। इसलिए वारंट की स्थिति के आधार पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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